राजस्थान में 6759 सरपंचों का कार्यकाल बढ़ते ही वार्ड पंचों को मिला बड़ा मौका,देखें पूरी जानकारी:Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025

Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025: राज्य की भजन लाल सरकार द्वारा एमपी मॉडल की तर्ज पर सरपंचों के कार्यकाल को लेकर बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत “वन स्टेट वन इलेक्शन” के आधार पर राजस्थान के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा इस फैसले से राज्य के सभी सरपंचों में खुशी की लहर छा गई है और इस फैसले पर सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, ग्राम विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा सहित सभी विधायकों को दिल से धन्यवाद किया है।

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राजस्थान के 6759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को समाप्त होने जा रहा है इसे, देखते हुए सरकार द्वारा “वन स्टेट वन इलेक्शन” के आधार पर पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की योजना तैयार की गई है। मौजूदा समय में राज्य के अंतर्गत 11000 ग्राम पंचायतें आती हैं जिनका कार्यकाल अलग-अलग समय पर पूरा हो रहा है ऐसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने अभी चुनाव न कराते हुए सरपंचों को ही प्रकार प्रशासक बनने का फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा चुनाव के गैप को कम करने के लिए प्रशासक की नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025

Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025 Latest Update

राज्य में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के संबंध में प्रशासक़ नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में मौजूदा 6759 ग्राम पंचायतों में चुनाव न कराते हुए सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है।

Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025

प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंचों को अध्यक्ष इसके अलावा उप सरपंच और वार्ड पंच को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस नियुक्ति के आधार पर जिस भी ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है उपंचायत में अब दोबारा सरपंच को कार्य करने के लिए प्रशासनिक समिति के सभी सदस्यों से राय लेनी होगी। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जारी होते ही सभी जिलों के कलेक्टर अपने-अपने पंचायत में प्रशासनिक समिति गठित करने का आदेश जारी कर रहे हैं।

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Rajasthan Sarpanch Tenure Extended 2025 News in Hindi

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश की जिन ग्राम पंचायत का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है ऐसी सभी ग्राम पंचायत में वर्तमान सरपंच को प्रशासक के रूप में नियुक्त करके ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को सुचारू रूप से कराया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार “वन स्टेट वन इलेक्शन” के आधार पर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत का चुनाव एक साथ करवाना चाह रही है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी सूचना के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सरपंच अध्यक्ष होगा इसके अलावा उप सरपंच एवं वार्ड मेंबर शामिल होंगे। इस प्रशासनिक समिति द्वारा ग्राम पंचायत में जो भी कार्य कराए जाएंगे उसके लिए सरपंच को समिति के अंदर मौजूद सभी सदस्यों से राय लेनी होगी। पंचायती राज अधिनियम, 994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम। 996 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का संचालन प्रशासनिक समिति द्वारा गठित प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं सचिव द्वारा ही किया जाएगा।

ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी सूचना के आधार पर प्रशासकों के कार्य के लिए कोई आखिरी तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। इस अधिसूचना के आधार पर यह प्रतीत हो रहा है कि जब तक चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक यह प्रशासक अपने-अपने ग्राम पंचायत में कार्य करते रहेंगे। राज्य के सभी सरपंचों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर मौजूदा सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाया जाए इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है जिसके लिए सरपंचों ने भजनलाल सरकार को बधाई दी है।

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